Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 : बिहार सरकार राज्य के विकास और समाज में फैले जातिवाद को खत्म करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं चलाती है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है “बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024″। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव को कम करना और लोगों को अन्य जातियों में विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
आज भी हमारे समाज में कई जगहों पर जातिवाद की समस्या बनी हुई है, जहां लोग अपनी जाति को सर्वोच्च मानते हैं और दूसरी जातियों से विवाह करना नहीं चाहते हैं। इस मानसिकता को बदलने और एकता लाने के लिए बिहार सरकार ने इस योजना को लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत, जो भी लोग अंतरजातीय विवाह करते हैं, उन्हें सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
इस प्रोत्साहन राशि का उद्देश्य न केवल विवाहित जोड़े को आर्थिक सहायता देना है, बल्कि समाज में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए नवविवाहित जोड़े को अपने विवाह के एक वर्ष के भीतर इस योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 में आवेदन करने के लिए, कुछ आवश्यक पात्रता और दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, जो आगे में इस पोस्ट के माध्यम से विस्तृत जानकारी बताने वाला हूँ इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ियेगा।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है ?
बिहार सरकार ने समाज में फैले जातिगत भेदभाव को कम करने और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए “बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना” शुरू की है। इसे ‘डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज’ के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में ऐसे जोड़ों को प्रोत्साहित करना है जो समाज के बंधनों से ऊपर उठकर अंतरजातीय विवाह करते हैं।
इस योजना के तहत, राज्य सरकार उन नवविवाहित जोड़ों को 2.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो अंतरजातीय विवाह करते हैं। यह आर्थिक प्रोत्साहन केवल एक वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक संदेश भी है कि राज्य सरकार अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करती है और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में प्रतिबद्ध है।
बिहार सरकार का यह कदम समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास है, जहां सभी जातियों के लोग बिना किसी भेदभाव के साथ रह सकें। और राज्य में समानता और एकता का माहौल स्थापित हो सके।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 Overview
योजना का नाम | Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 |
किसके द्वारा शुरू किया गया | बिहार सरकार द्वारा |
लाभार्थी | अंतरजातीय विवाह करने वाले नागरिक |
लाभ | नवविवाहित जोड़ों को 2.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना |
साल | 2024 |
उद्देश्य | जातिगत भेदभाव को कम करना और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | ambedkarfoundation.nic.in |
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 के लिए पात्रता
- लाभार्थी को बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य हैं।
- लाभार्थी का विवाह ‘हिन्दू मैरिज एक्ट 1955’ के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- यदि लाभार्थी का विवाह किसी अन्य एक्ट के तहत पंजीकृत है, तो प्रमाण के रूप में सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- विवाहित लाभार्थी जोड़े को शादी के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा। तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- लाभार्थी के पास नीचे दिए गए सभी दस्तावेज का होना अनिवार्य हैं।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए जरुरी दस्तावेज
आधार कार्ड |
जाति प्रमाण पत्र ( लड़का, लड़की दोनों का ) |
निवास प्रमाण पत्र |
जन्म प्रमाण पत्र ( लड़का, लड़की दोनों का ) |
पैन कार्ड और वोटर कार्ड |
शादी का कार्ड |
मैरिज सर्टिफिकेट |
शादी का फोटो (दोनों साथ मे) |
मोबाइल नंबर |
पासपोर्ट साइज फोटो |
बैंक खाता पासबुक |
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का उद्देश्य ?
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का मुख्य उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव को कम करना और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है। हमारे समाज में अक्सर लोग अपनी जाति के बाहर विवाह करने से हिचकिचाते हैं या इसे अच्छा नहीं मानते। इस योजना के जरिए सरकार उन जोड़ों को प्रोत्साहित करना चाहती है जो जातियों की दीवारों को तोड़कर एक नई सोच के साथ शादी करते हैं।
इस योजना के तहत, सरकार ऐसे नवविवाहित जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने नए जीवन की शुरुआत आसानी से कर सकें। यह योजना समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने का एक प्रयास है, जिससे लोग जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- बिहार सरकार ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्य में ऐसे सभी विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है जिन्होंने जातिगत बाधाओं को पार कर अंतरजातीय विवाह किया है।
- इस योजना के अनुसार, अंतरजातीय विवाह करने वाले विवाहित जोड़ों को कुल 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि उन जोड़ों को उनके नवविवाहित जीवन की शुरुआत में वित्तीय मदद प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाती है।
- दोस्तों इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि लाभार्थी पूरी और सच्ची जानकारी प्रदान करे। यदि कोई लाभार्थी गलत जानकारी या दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है, तो उसे दी गई प्रोत्साहन राशि वापस ले लिया जायेगा।
- लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) या एनईएफ़टी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती हैं।
- इस योजना के तहत, विवाहित जोड़े को पहले 1.5 लाख रुपए की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके लिए, उन्हें एक प्री स्टांप्ड रिसिप्ट जमा करनी होती है जो कि राशि प्राप्ति की पुष्टि करती है।
- बाकी की राशि, यानी 1 लाख रुपए, तीन वर्षों के बाद ब्याज के साथ लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। कुल मिलाकर यह योजना न केवल अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करती है, बल्कि विवाहित जोड़ों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, जिससे उनके नए जीवन की शुरुआत सही ढंग से हो सके।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Online Registration
- लाभार्थी को सबसे पहले, योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद योजना का फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल ले।
- जिसके बाद आपको फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को भर लेना हैं ।
- और साथ में आवश्यक दस्तावेज को अटैच करें।
- जिसके बाद भरा हुआ फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करें।
- जिसके बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जायेगा।
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना फॉर्म PDF
लाभार्थी को इस योजना का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक आप आपको क्लिक करना होगा।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana FAQs
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?
यह योजना बिहार सरकार द्वारा जातिगत भेदभाव को कम करने और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, अंतरजातीय विवाह करने वाले विवाहित जोड़ों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है?
इस योजना के तहत, प्रत्येक अंतरजातीय विवाहित जोड़े को कुल 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ में विवाह प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और अन्य दस्तावेज़ शामिल हैं।
इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
लाभार्थी को विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
क्या इस योजना के तहत आवेदन करने की कोई फीस है?
आवेदन करने के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन आपको फॉर्म और दस्तावेज़ों की सही जानकारी प्रदान करनी होगी।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana निष्कर्ष
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना समाज में जातिगत भेदभाव को कम करना और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, जो भी लोग जातियों की सीमाओं को पार कर विवाह करेंगे , उन्हें सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए और उनके विवाह को ‘हिन्दू मैरिज एक्ट 1955’ के तहत पंजीकृत होना चाहिए। आवेदन के लिए, लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके उसे सही तरीके से भर के , और सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करके संबंधित विभाग में जमा करना होता है।
फॉर्म जमा करने के बाद, पहले 1.5 लाख रुपए की राशि बैंक खाते में भेजी जाती है, और बाकी 1 लाख रुपए तीन साल बाद ब्याज के साथ प्रदान किए जाते हैं। कुल मिलाकर यह योजना जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देती है।