Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024 : 50 हजार से 40 लाख तक का लोन सिर्फ 6% ब्याज दर पर , ऐसे करें आवेदन ?

Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024 : झारखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और दिव्यांग जनों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है। और उनके लिए सस्ती दरों पर ऋण का प्रावधान करती हैं।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत सरकार ₹50,000 से लेकर ₹25 लाख तक का लोन प्रदान करती है, ताकि युवा अपनी व्यवसाय शुरू कर सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें। इस योजना के माध्यम से झारखंड सरकार युवाओं को एक नए रोजगार की दिशा में प्रेरित कर रही है, जिससे वे अपने साथ-साथ अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकें। इसके अलावा, सरकार ने इस योजना में ऋण पर सब्सिडी का भी प्रावधान किया है।

इस योजना का संचालन झारखंड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह योजना झारखंड के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपनी खुद की पहचान स्थापित करने में मदद करती है, जिससे वे राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सकें।

झारखंड सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को कम करने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना” की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि वे खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें। इसके तहत सरकार ₹50,000 से लेकर ₹25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराती है, ताकि युवा अपने व्यवसाय को शुरू कर आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें।

आज के समय में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी के सामने यह सवाल है कि बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विभिन्न योजनाएं लाई जाती हैं, और झारखंड सरकार की यह योजना उन्हीं प्रयासों का हिस्सा है।

झारखंड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड इस योजना के तहत योग्य लोगों को ऋण और सब्सिडी प्रदान करती है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा सकें।

योजना का नामJharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024
किसके द्वारा शुरू किया गयाझारखंड सरकार द्वारा
लाभार्थीअनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और दिव्यांग जन लोग
लाभ₹50,000 से लेकर ₹25 लाख तक का ऋण प्रदान करना
राज्यझारखण्ड
साल2024
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटजल्द ही सूचित किया जायेगा
  • लाभार्थी को झारखंड राज्य का निवासी होना अनिवार्य हैं।
  • लाभार्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आधार नंबर से बैंक खाता लिंक होना चाहिए।
  • बिजनेस हेतु आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य हैं।
  • परिवार की वार्षिक आय 5 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
  • लाभार्थी के पास नीचे दिए गए सभी दस्तावेज का होना अनिवार्य हैं।
दस्तावेज
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
बैंक खाता पासबुक
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज़ फोटो

Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत झारखंड सरकार खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देती है। इस योजना का मकसद युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है, ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकें।

सरकार इस योजना के तहत ₹50,000 से लेकर ₹25 लाख तक का लोन प्रदान करती है, जिससे युवा अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। साथ ही, इस ऋण पर ब्याज दर कम रखी गई है, जिससे ऋण चुकाने में आसानी हो। यह योजना बेरोजगारी को कम करने के साथ-साथ राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए बनाई गई है, ताकि झारखंड के लोग आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आय बढ़ा सकें।

  • यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और सखी मंडल की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत युवाओं को स्वरोजगार के अवसर दिए जाते हैं, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े होकर खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और परिवार की आय में सुधार कर सकें।
  • इस योजना के माध्यम से लाभार्थी विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में निवेश कर सकते हैं, जैसे कृषि, हस्तशिल्प, सेवा उद्योग, आदि। यह योजना केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज के हर नागरिक रोजगार के अवसर प्रदान करना हैं।
  • इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को बहुत ही सरल और सुविधाजनक बनाया गया है, ताकि लोग अपने नजदीकी क्षेत्र से ही इस योजना का लाभ उठा सकें। साथ ही, योजना के तहत लाभार्थियों को 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जो बड़े व्यवसायों को शुरू करने के लिए पर्याप्त है।
  • लाभार्थियों को सरकार और गैर-सरकारी संगठनों से मार्गदर्शन भी मिलती है, जिससे वे अपने व्यवसाय को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। इस योजना का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना ही नहीं, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाकर राज्य के आर्थिक विकास में उनका योगदान सुनिश्चित करना है।
  • लाभार्थी को सबसे पहले अपने नजदीकी ब्लॉक विकास कार्यालय या उप विकास आयुक्त कार्यालय में जाना होगा।
  • जिसके बाद वह के अधिकारी से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  • जिसके बाद फॉर्म को सही-सही भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ को संलग्न करें।
  • जिसके बाद भरा हुआ फॉर्म संबंधित कार्यालय में जमा करें।
  • आवेदन जमा करने के बाद, आपको आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा। यदि आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है, तो आपको ऋण और सब्सिडी के लिए प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी।
  • जिसके बाद संबंधित बैंक में जाकर ऋण के लिए आवेदन करें और दस्तावेज़ों की पुष्टि करना होगा।
  • जिसके बाद आपको निर्धारित समय के भीतर ऋण की राशि प्रदान की जाएगी।

इस योजना के तहत कौन-कौन ले सकता है?

इस योजना का लाभ झारखंड के अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (BC), दिव्यांगजन और सखी मंडल की महिलाएं ले सकती हैं।

इस योजना के तहत कितनी ऋण राशि प्रदान की जारी है?

इस योजना के तहत लाभार्थियों को ₹50,000 से ₹25 लाख तक का लोन राशि प्रदान किया जाता है।

योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

योजना के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो आदि।

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना राज्य के युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और सखी मंडल की महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

इस योजना के तहत लाभार्थियों को सस्ती दरों पर ऋण और ऋण सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने व्यवसाय स्थापित कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इसके माध्यम से, लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में निवेश कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं, जिससे न केवल उनका व्यक्तिगत विकास होगा, बल्कि समाज का भी विकास होगा।

कुल मिलाकर झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

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